अपीलीय प्राधिकरण आरटीआई अधिनियम के तहत
डॉ. रेनू सिंह , निदेशक, भा. व. से.
निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून
फोन (कार्यालय): 0135-2755277
Extn: 4444, 0135-2755277
ई-मेल: dir_fri@icfre.org
व०अ०सं० देहरादून में सार्वजनिक सूचना अधिकारी
डॉ. एन.के. उप्रेती
व०अ०सं० के अनुसंधान एवं लेखा मामलों के लिए पी.आई.ओ.
ग्रुप कोऑर्डिनेटर रिसर्च, एफआरआई
फोन (कार्यालय): 0135-2757021-26
Extn: 4316, 0135-2752670
ईमेल: groupco_fri@icfre.org
श्री आर. आनंद, भा.व.से.
कुलसचिव, व०अ०सं०
(व०अ०सं० प्रतिष्ठान के लिए पी.आई.ओ. प्रशासनिक और व०अ०सं० के अन्य सभी मामलों)
(कार्यालय): 0135-2757021-26
Extn: 4222, 0135-2752678
ई-मेल: registrar_fri@icfre.org
डॉ. ए.के. त्रिपाठी
व०अ०सं० सम विश्वविद्यालय के मामलों के लिए पी.आई.ओ.
कुलसचिव, डीम्ड यूनिवर्सिटी एफआरआई,
(कार्यालय): 0135-2757021-26
Extn: 4439 (O), 0135-2751826
ई-मेल: tripathiak@icfre.org
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के तहत प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर
1. इसके संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण (आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (i))
2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्यों (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (ii))
3. पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित फैसले लेने की प्रक्रिया में चलने वाली प्रक्रिया। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (iii))
4. इसके कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (iv))
5. नियमों, विनियमों, निर्देशों, पुस्तिकाओं और अभिलेख, इसके द्वारा आयोजित या उसके नियंत्रण में या इसके कार्यों के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (वी))
6. दस्तावेजों की श्रेणियों का एक बयान, जो इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए हैं (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (वीआई))
7. अपनी नीति तैयार करने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (वीआईआई))
8. बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें इसके भाग के रूप में गठित दो या अधिक व्यक्तियों की सलाह दी गई है, और यह भी कि उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों के लिए खुले हैं सार्वजनिक, या ऐसी बैठकों के मिनट जनता के लिए सुलभ हैं (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (viii))
9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (ix))
10. इसके नियमों में मुआवजे की व्यवस्था सहित अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (एक्स))
11. अपनी प्रत्येक एजेंसी के लिए आवंटित बजट, सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों को दर्शाता है। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xi))
12. आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xii))
13. इसके द्वारा दिए गए रियायतों, परमिट या प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं के विवरण। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xiii))
14. इलेक्ट्रॉनिक सूचना के आधार पर उपलब्ध सूचनाओं के संबंध में विवरण, या उसके द्वारा आयोजित, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xiv)
15. सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे जाने पर पुस्तकालय या रीडिंग रूम के काम के घंटे सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के विवरण। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xv))
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xvi))
17. अन्य जानकारी के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xvii))
सूचना का अधिकार के तहत सक्रिय प्रकटीकरण (वन अनुसंधान संस्थान)