गतिविधियाँ
- साहित्य खोज सेवा: एनएफएलआईसी साहित्य खोज सेवा प्रदान करती है और ग्रंथ सूची को संकलित करती है।
- दस्तावेज़ प्रतिपूर्ति सेवा: यह सेवा वैज्ञानिक समुदाय को एक मामूली शुल्क पर भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं के लेखों की प्रतियां प्रदान की जाती है।
- फोटोकॉपी सेवा: उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर सेवा एनएफएलआईसी द्वारा प्रदान की जाती है।
- इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस: एनएफएलआईसी के दस्तावेजों को 15 दिनों की अवधि के लिए पारस्परिक आधार पर अन्य संस्थानों के लिए दिया जाता है।
- सदस्यता सेवा: एनएफएलआईसी ने अपने सहयोगी सदस्यों, आईजीएनएफए, सीएएसएफओएस, एफएसआई और संघ / राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए विशेष सदस्यता प्रदान करता है।
- ग्रंथ सूची के निर्माण और रखरखाव।
अन्य जानकारी :
एनएफ़एलआईसी (NFLIC) के पुस्तक निर्गमन नियम
1. सदस्यता
राष्ट्रीय वन पुस्तकालय की सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने हेतु उसका सदस्य होना अनिवार्य है। सदस्यता की निम्नलिखित श्रेणियाँ उपलब्ध हैं :
a. आंतरिक सदस्य:
आईसीएफ़आरई, एफआरआई एवं एफआरआई डीम्ड विश्वविद्यालय के सभी वन अधिकारी, वैज्ञानिक, संकाय सदस्य, छात्र, शोधार्थी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी।
b. सहयोगी सदस्य:
आईजीएनएफ़ए, एसएफ़एस कॉलेज एवं एफएसआई के अधिकारी, संकाय सदस्य एवं प्रशिक्षु अधिकारी।
c. विशेष सदस्यता
2. निर्गमन हेतु पुस्तकों की संख्या का अधिकार
a. आंतरिक सदस्य:
- वैज्ञानिक / डीसीएफ़ एवं उससे ऊपर – 6
- शोध अधिकारी, शोध सहायक – 6
- शोधार्थी (जेआरएफ़, एसआरएफ़, शोध/परियोजना सहयोगी, फील्ड/परियोजना सहायक, पुस्तकालय फेलो) – 5
- डीम्ड विश्वविद्यालय के छात्र – 4
- तकनीकी कर्मचारी – 2
- अन्य कर्मचारी – 2
b. सहयोगी सदस्य:
- आईजीएनएफ़ए, एसएफ़एस कॉलेज एवं एफएसआई के अधिकारी/संकाय – 5
- आईएफ़एस एवं एसएफ़एस परिवीक्षाधीन अधिकारी – 4
c. विशेष सदस्य:
₹5000/- की आजीवन अप्रतिदेय जमा राशि तथा ₹5000/- की प्रतिदेय सुरक्षा राशि पर अधिकतम 4 पुस्तकें।
d. शैक्षणिक/शोध संस्थान (अंतर-पुस्तकालय ऋण):
आईसीएफ़आरई के बाहर के संस्थानों को अधिकतम 2 पुस्तकें एक माह के लिए जारी की जा सकती हैं।
3. पुस्तकों का निर्गमन
पुस्तकों को निर्धारित नियमों के अनुसार निर्गमन विभाग से कार्य समय के दौरान निर्गत किया जाएगा तथा ‘डेट स्लिप’ में अंकित तिथि तक वापस करना अनिवार्य होगा।
4. गृह अध्ययन हेतु निर्गमन न की जाने वाली सामग्री
- संदर्भ ग्रंथ
- असूचीबद्ध सामग्री
- पत्रिकाओं के नवीनतम अंक
- मानचित्र एवं टोपोग्राफ़िकल शीट्स
- शोध प्रबंध / प्रबंध
- दुर्लभ एवं मुद्रण से बाहर दस्तावेज़
- ग्रंथसूची पत्रिकाएँ
- सीडी-रोम
- मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा अनुपयुक्त घोषित सामग्री
5. ऋण अवधि
a. नियमित सदस्यता
| क्रम सं. | सदस्यता श्रेणी | निर्गत पुस्तकों की संख्या | अवधि |
|---|---|---|---|
| i | a. शोध सहायक/शोध अधिकारी एवं उससे ऊपर b. वैज्ञानिक / डीसीएफ़ एवं उससे ऊपर |
6 | 1 माह |
| ii | तकनीकी एवं अन्य कर्मचारी | 2 | 15 दिन |
| iii | a. शोधार्थी (जेआरएफ़, एसआरएफ़, शोध/परियोजना सहयोगी, फील्ड/परियोजना सहायक, पुस्तकालय फेलो) b. एफआरआई विश्वविद्यालय के छात्र |
a. 5 b. 4 |
15 दिन |
| iv | a. आईजीएनएफ़ए, एसएफ़एस कॉलेज एवं एफएसआई के अधिकारी/संकाय b. आईएफ़एस एवं एसएफ़एस परिवीक्षाधीन अधिकारी |
a. 5 b. 4 |
1 माह |
| v | विशेष सदस्य | 4 | 1 माह |
| vi | अंतर-पुस्तकालय ऋण | 2 | 1 माह |
b. अस्थायी सदस्यता
| क्रम सं. | सदस्यता श्रेणी | निर्गत पुस्तकों की संख्या | अवधि |
|---|---|---|---|
| i | आईसीएफ़आरई मुख्यालय एवं एफआरआई द्वारा नियोजित परामर्शदाता | 4 | 15 दिन |
अत्यावश्यक स्थिति में जारी दस्तावेज़ वापस मंगाए जा सकते हैं।
6. विलंब शुल्क
| अवधि | जुर्माना |
|---|---|
| 1 सप्ताह तक | ₹05 |
| 2 सप्ताह तक | ₹10 |
| 3 सप्ताह तक | ₹20 |
| 4 सप्ताह तक | ₹40 |
| 30 दिन तक | ₹60 |
30 दिनों से अधिक विलंब होने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है।
7. विलंब शुल्क में छूट :
अत्यंत विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि उधारकर्ता के बीमार हो जाने की स्थिति में अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा तत्काल सूचना पर मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने पर, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा विलंब शुल्क को पूर्णतः माफ़ अथवा आंशिक रूप से कम किया जा सकता है।
8. पुस्तकालय पासबुक की हानि :
पुस्तकालय पासबुक के खो जाने की स्थिति में उपयोगकर्ता को तुरंत लिखित रूप में मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करना होगा। पुस्तकालय अभिलेखों की समुचित जाँच के पश्चात ₹200/- का शुल्क जमा करने पर उधारकर्ता को डुप्लीकेट पासबुक जारी की जा सकती है। यदि खोई हुई पासबुक पर कोई पुस्तक निर्गत पाई जाती है, तो उस पुस्तक की वापसी अथवा उसकी लागत आदि का भुगतान, जैसा कि मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए, उस उधारकर्ता की जिम्मेदारी होगी जिसके नाम पर पुस्तक निर्गत की गई थी।
9. उधार ली गई पुस्तकों की हानि / क्षति :
- उधार ली गई पुस्तक/पुस्तकों के खो जाने की स्थिति में उधारकर्ता को तुरंत मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करना होगा। मामले का निस्तारण किए जाने के पश्चात ही आगे पुस्तकों का निर्गमन किया जाएगा।
- उधारकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके पास रहते हुए दस्तावेज़ साफ़ एवं अच्छी स्थिति में रहें। यदि कोई निर्गत दस्तावेज़ क्षतिग्रस्त, विकृत, पेंसिल या पेन से चिह्नित, फटा हुआ अथवा अनुपयोगी अवस्था में पाया जाता है, तो उधारकर्ता को धनराशि के रूप में क्षतिपूर्ति देनी होगी।
- यदि किसी सेट का एक खंड उधार पर जारी होकर उधारकर्ता की अभिरक्षा में खो जाता है, तो उधारकर्ता को पूरा सेट प्रतिस्थापित करना पड़ सकता है। इसी प्रकार, यदि किसी पत्रिका का कोई एक अंक क्षतिग्रस्त या खो जाता है, तो संपूर्ण खंड प्रतिस्थापित करना पड़ सकता है।
क्षति अथवा क्षतिपूर्ति की राशि मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक के बराबर निर्धारित की जा सकती है :
- पुस्तक की वर्तमान लागत अथवा पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई लागत, जो भी अधिक हो।
- ₹20/- प्रति खंड की दर से डाक शुल्क।
- बंधे हुए खंडों के लिए ₹50/- प्रति खंड की दर से बाइंडिंग शुल्क।
- यदि पुस्तक विलंब से लौटाई गई हो तो उस पर लागू विलंब शुल्क।
10. पुस्तकों का आरक्षण :
यदि कोई पुस्तक उस समय किसी अन्य व्यक्ति को निर्गत हो, तो उधारकर्ता अपने लिए उस पुस्तक का आरक्षण करा सकता है। इसके लिए संबंधित विवरण सहित आरक्षण प्रपत्र भरना होगा। पुस्तक के वापस आने पर, सूचना पट पर प्रदर्शित सूचना में उल्लिखित अधिकतम अवधि तक वह पुस्तक इच्छुक पाठक के लिए आरक्षित रखी जाएगी।
11. सदस्यता की समाप्ति :
जो सदस्य पुस्तकालय सदस्यता समाप्त करना चाहता है, उसे पुस्तकालय द्वारा “नो ड्यूज़ प्रमाणपत्र” तभी जारी किया जाएगा जब उधारकर्ता द्वारा सभी देयकों का पूर्ण निपटान कर दिया गया हो। साथ ही, सदस्य को जारी की गई “पुस्तकालय पासबुक” भी वापस करनी होगी; अन्यथा ₹200/- का भुगतान करना होगा।
12. अन्य सेवाएँ
सम्मेलन कक्ष शुल्क: ₹25,000 + GST
फोटोकॉपी (रेप्रोग्राफी) दरें:
a.आंतरिक सदस्यों हेतु ₹03/- प्रति पृष्ठ
b.आगंतुकों हेतु ₹05/- प्रति पृष्ठ
13. मासिक सदस्यता शुल्क (बाहरी विद्यार्थियों के लिए): ₹1,000/- प्रति माह
