परिचय
आईसीएफआरई ने मार्च 1998 में जारी अपने प्रकाशन सं 54 के माध्यम से अपने संस्थानों के लिए अनुसंधान प्राथमिकताओं को स्थापित करने की पद्धति को निर्धारित किया है। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक आई.सी.एफ.आर.ई. संस्थान के लिए विषयवार अनुसंधान प्राथमिकताओं तय करने हेतु संस्थान स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें राज्य स्तर की प्राथमिकताओं और राज्य वानिकी अनुसंधान योजनाओं पर गहन विचार होना चाहिए। उपरोक्त नीति दस्तावेज़ यह भी सूचित करता है कि
(i) हितधारकों की समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी, लागू, अनुकूली अनुसंधान की आवश्यकता को पहचानना चाहिए।
(ii) प्रत्येक अनुशासन के वैज्ञानिक अपने संबंधित अनुशासन के लिए लक्ष्य, उद्देश्यों और रणनीतियों की पहचान करने की कोशिश कर सकते हैं।
(iii) संस्थान स्तर की कार्यशाला में चर्चा प्रत्येक अनुशासन द्वारा ली जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करने के लिए होनी चाहिए और तदनुसार, उन्हें अनुशासन की अनुसंधान प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए।
संस्थान स्तर की कार्यशाला और हर प्रभाग की प्राथमिकताओं अनुसार वैज्ञानिक परियोजना प्रस्ताव तैयार करेंगे और आरएजी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आरएजी संस्थान की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव को मंजूरी देगा। अनुसंधान योजना आईसीएफईआर द्वारा निर्धारित प्रारूप का अनुसरण कर सकता है। संस्थान की योजना, इसके सामान्य प्राथमिकता के साथ अनुसंधान परियोजनाओं के साथ भी आ जाएगी और अनुशासन के भीतर इन परियोजनाओं की प्राथमिकता भी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, आरएजी से यह भी उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक प्रभाग को लघु, मध्यम और दीर्घकालिक अनुसंधान योजना पर सुझाव दें। योजना में संस्थान के शोधकर्ताओं के सामर्थ्य, क्षमता और प्राथमिकताओं के अनुरूप यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए।
समूह समन्वयक भूमिका और उत्तरदायित्व:
- अनुसंधान समस्याओं के संबंध में निर्देशक को जानकारी और प्रतिक्रिया।
- अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रबंधन और प्रबंधन
- योजना परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन
- संस्थान के ग्रुप ए एंड बी के अधिकारियों के मानव संसाधन विकास
- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रदर्शन के संबंध में एमआर के लिए प्रतिक्रिया।